-दो वर्ष पहले पुलिस ने 15 पुड़िया हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार
बक्सर खबर। मादक पदार्थ बेचने के आरोप में दोषी पाए गए विवेका नंद चौबे को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें तीन अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा मिली है। विवेक राय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इस मुकदमें में सरकार का पक्ष रख रहे लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि
11 अगस्त 2020 को नावानगर थाने की पुलिस ने एनएच 30 पर परमानपुर गांव के समीप से विवेकानंद चौबे को गिरफ्तार किया था। जिनकी जेब से 15 पुडिया हेरोइन व 2100 रुपये बरामद हुए थे। इस मामले में नावानगर पुलिस ने 286/20 मुकदमा दर्ज किया। फिर इसकी सुनवाई शुरू हुई। पुलिस की रिपोर्ट व गवाहों के बयान के बाद विवेकानंद चौबे दोषी करार दिए गए।