वर्ष 2015 में हुई थी घटना, लगा तीस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। पन्द्रह वर्ष की किशोरी के साथ घिनौनी हरकत करने वाले को पाक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दस वर्ष की सजा सुनायी। विशेष न्यायाधीश कैलाश जोशी ने आरोपी को सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना वर्ष 2015 की है।
ब्रह्मपुर थाना के बेदौली गांव में किशोरी को अकेला पाकर अजय कुमार राम ने दुष्कर्म जैसी वारदात का अंजाम दिया था। प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ माह बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि अजय कुमार राम के खिलाफ चिकित्सक एवं पीडि़त का बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय ने 12 फरवरी को ही आरोपी को दोषी करार दे दिया था। आज गुरुवार को उसके खिलाफ सजा सुनायी गई।