‌‌‌पीठ में धोपा था खंजर, सात वर्ष के लिए न्यायालय ने भेजा जेल

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-पांच हजार रुपये का लगा जुर्माना, जिला जज ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। मोहल्ले में कूड़ा फेंकने जैसे मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। जो मारपीट में तब्दील हो गई। बीच-बचाव करने गए घनश्याम दुबे के उपर कुलदीप सैनी ने हमला कर दिया। उनकी पीठ में खंजर दे मारा। हालांकि वे उपचार के दौरान बच गए। लेकिन, उन्हें शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। न्यायालय ने ऐसा करने वाले आरोपी कुलदीप सैनी को सात वर्ष की सजा दी है।

शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने अन्य चार आरोपियों को डांट-फटकार कर छोड़ दिया। लेकिन मुख्य आरोपी को सात वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उसके उपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि घटना 23 सितम्बर 2015 की है। डुमरांव नगर के मछरहट्टा गली में रहने वाले घनश्याम दुबे के उपर पांच लोगों ने हमला किया। उनकी पत्नी माधुरी देवी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिसमें सजा पाने वाले कुलदीप के अलावा सूरज सैनी, रुपा, दीपा व सावित्री शामिल थी। इन सभी को राहत मिल गई।

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