-तीन वर्ष पहले ब्रह्मपुर में हुई थी घटना, 50 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। सिंचाई को लेकर दो लोगों में विवाद हुआ था। इस दौरान हुई मारपीट में अखिलेश सिंह घायल हो गए थे। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के आरोपी मनीष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जिसे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चार विजेन्द्र कुमार ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही उसके ऊपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि घटना 16 नवंबर 2020 को ब्रह्मपुर थाना के ठेका गांव में हुई। खेत में अखिलेश पटवन कर रहे थे। तभी मनीष वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसकी प्राथमिकी अंजनी सिंह ने ब्रह्मपुर थाने में दर्ज कराई। तीन वर्ष तक मुकदमा चला। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।