‌‌‌हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

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-बीस वर्ष पहले हुई थी भूमि विवाद में मुसाफिर सिंह की हत्या
बक्सर खबर। बीस वर्ष पहले भूमि विवाद से जुड़े मामले में मुसाफरि सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के मुख्य आरोपी शिवबचन सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश चार बिजेन्द्र कुमार सिंह ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 7 अप्रैल 2002 को राजपुर थाना के मांगोडिहरी गांव में भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी।

इस गांव के रहने वाले विजय कुमार सिंह और मुसाफिर सिंह गेहूं की कटनी कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग लाठी-डंडे से लैश होकर आए और उन दोनों को मारना शुरू कर दिया। इस वजह से विजय का हाथ टूट गया और मुसाफिर सिंह की मौत हो गई। इसकी प्राथमिकी राजपुर थाने में विजय कुमार ने दर्ज कराई। लंबे समय तक मुकदमा चला। सभी साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए शिवबचन सिंह को दोषी करार दिया। और उनके विरूद्ध दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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