-प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी शिकायत
बक्सर खबर। यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया और उसे तीन वर्ष की सजा सुनाई। शुक्रवार को यह फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह ने सुनाया। उन्होंने आरोपी सत्येन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह को दोषी करार देते हुए तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने देते हुए बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव निवासी सत्येंद्र 4 फरवरी 21 को पिकअप पर यूरिया लेकर जा रहा है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नेतृत्व में नारायणपुर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी को 80 बैग यूरिया के साथ पकड़ा गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा इटाढ़ी थाना में आरोपित सतेन्द्र सिंह के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार आरोपी को दोषी पाकर तीन वर्ष सजा व तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।