‌‌‌ अवैध हथियार रखने वाले को मिली तीन वर्ष की सजा

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-न्यायालय ने लगाया दस हजार का जुर्माना
बक्सर खबर । अवैध हथियार रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उसे तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह प्रथम श्रेणी(11) ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दीपक कुमार ने बताया कि नगर थाने की पुलिस ने मुसाफिरगंज मोहल्ले से राजा कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ।

23 अप्रैल 2023 को इसकी प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज की गई। त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया के तहत 11 माह के अंदर इस मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली गई। आज गुरुवार को न्यायालय ने इस मामले में त्वरित फैसला सुनाते हुए दोषी को तीन वर्ष की जेल व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह युवक मुसाफिरगंज मोहल्ले का ही निवासी है।

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