हत्या के बाद लाश छिपाने वाले को मिली चार वर्ष कठोर कारावास की सजा

0
1006

– रुपये के लेनदेन में हुई थी वारदात, दस हजार का लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को गायब कर दिया गया। इस मामले के आरोपी यशवंत सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अमित कुमार शर्मा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

दोषी करार दिए गए यशवंत औद्योगिक थाना के मझरियां गांव के निवासी हैं। इसी गांव के चतुर्भुज सिंह की हत्या हुई थी। इस घटना के कुछ और आरोपी भी हैं। जिनकी फाइल अलग कर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान यह सिद्ध हुआ कि यशवंत ने लाश को छिपाया। उनको जेल वर्ष कठोर कारावास की सजा मिली है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here