किशोरी की तस्वीर वायरल करने वाले को मिली तीन वर्ष की सजा

0
788

-पॉक्सो एक्ट में हुई सुनवाई, लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। किसी नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करना और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालन तीन युवाओं को महंगा पड़ गया है। हालांकि दो अभी अव्यस्क नहीं हैं। इस लिए उन्हें किशोर न्यायपरिषद भेजा गया है। लेकिन, एक युवक को न्यायालय ने बुधवार को तीन वर्ष की सजा सुनाई। मुकदमें की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभाकरदत्त मिश्रा ने दोषी करार दिए गए शेराज अली पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह इटाढ़ी थाना के इटाढ़ी गांव का निवासी है। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाने में 18 मार्च 2017 को इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें पीड़ित पक्ष ने कहा था शेराज अली, आकाश व रोहित यह तीनों मिलकर किशोरी को परेशान कर रहे हैं। उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर शर्मसार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलील सुनने व उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत शेराज को सजा सुनाई और 18 हजार का जुर्माना लगाया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here