– पीड़िता व उसकी बच्ची को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
बक्सर खबर। नाबालिग किशोरी को मां बनाने आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाई है। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर चौबे ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी करार दिए गए संजय राम को तीन अलग-अलग धाराओं में बीस-बीस व एक वर्ष की सजा दी है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही दो धाराओं में दो-दो लाख तथा तीसरी धारा में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुकदमे की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया इसकी प्राथमिकी 20 मई 2022 को राजपुर थाने में दर्ज की गई थी। पन्द्रह वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया था कि संजय राम जो राजपुर थाना के सरेंजा गांव का रहने वाला है। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार कई माह तक संबंध बनाया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसके परिवार के लोगों ने आरोपी पर दबाव बनाया तो वह शादी से मुकर गया। न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत सात लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान ही पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को भी बतौर मुआवजा 10 लाख रुपये देने का आदेश सरकार को न्यायालय ने दिया है। जो उसकी मां के खाते में जमा किया जाएगा।