किशोरी से छेडखानी करने वाले को पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष की सजा

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-वर्ष 2017 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
बक्सर । किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके विरूद्ध अर्थ दंड भी लगाया गया है। गुरुवार को यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक राय ने सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि

30 अप्रैल 17 को धनसोई थाना क्षेत्र गोवर्धनपुर गांव निवासी श्याम सुन्दर ‌सिंह के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उनके विरूद्ध यह आरोप था कि एक बच्ची चापाकल से पानी लेने गई थी। लौटते समय आरोपित श्याम सुन्दर ‌सिंह ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं उसे दात से काट भी लिया। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी पाया। जिसके बाद उन्हें तीन वर्ष की जेल व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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