-शादी का झांसा दे किशोरी के साथ बनाए थे संबंध
बक्सर खबर। पाक्सो एक्ट में न्यायालय ने दुष्कर्मी को दस वर्ष सजा सुनायी है। शुक्रवार को पाक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कैलाश जोशी ने आरोपी शहजाद के खिलाफ दस-दस वर्ष की दो सजाए सुनायी। हालांकि दोनों साथ चलेंगी। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि सारीमपुर के रहने वाले शहजाद ने सोलह वर्ष की किशोरी को झांसे लेकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए।
जब किशोरी ने विरोध दिया तो उसने शादी का आश्वासन दिया। लेकिन, वह बाद में मुकर गया। पीडि़ता ने 16 अगस्त 2018 को उसके खिलाफ औद्योगिक थाने में शिकायत दर्ज करायी। पीडि़त व चिकित्सकों का बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय ने आइपीसी की धारा 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा चार के तहत 10-10 वर्ष एवं एक में 20 हजार तथा दूसरे में 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।