-दिन में सिट बेल्ट पर जुर्माना, रात में खुला रहता है खजाना
बक्सर खबर। लॉकडाउन में ढील मिली है। दिन के लिए रात के लिए नहीं। रात नौ बजने के बाद कफ्र्यू लागू हो जाता है। जो सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहता है। यह नियम पूरे देश के साथ बिहार में भी लागू है। लेकिन, रात दस बजे के बाद गंगा पुल पर इसमें ढील दी जाती है। मामला दो राज्यों की सीमा का है। इस लिए यहां नरमी बरती जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक-दो नहीं, दस-बीस नहीं, सैकड़ों की संख्या में पिकअप नहीं चलते।
अब रही बात पिकअप इतनी संख्या में क्यूं चलते हैं? यह सवाल आपके जेहन में जरुर उठेगा। तो आप जाने लें यह बालू का धंधा है। जो कमजोर पूल होने के कारण पहले डीसीएम पर जाता था। अब यह कारोबार पिकअप के सहारे चल रहा है। दिन में यह बालू औद्योगिक थाना क्षेत्र के कई टालों पर जमा होता है। रात में इसकी ढुलाई शुरू होती है। जो रात तीन बजे तक बदस्तूर चलती है। औद्योगिक इलाके से गाडिय़ां चलना शुरू होती हैं।
और नगर थाने के इलाके से होते उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाती हैं। इस लिए आप यह नहीं कह सकते। गड़बड़ झाला इधर ही है, वह तो उधर भी है। आज रात बस इतना ही। कल मिलेंगे इसके वीडियो के साथ। हां आपको इतना जरुर बता दें। इन दिनों दिन में आप गंगा सेतु से होकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे। तो सख्त चेकिंग से सामना होगा। सिट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना हो सकता है। रात की बात कुछ और है।
kya bataye ye sab aaj se nahi barso se hota aa raha hai. ye bat alag hai ki aapki aakhe aaj khuli.