-बिहार सरकार ने जारी किया आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू
बक्सर खबर। बिहार सरकार ने गजट जारी कर नया अध्यादेश लागू किया है। परिवहन नियम 1988 की उप धारा 115 के तहत कहा गया है। 14 या उससे अधिक चक्के वाले वाहनों पर अब बालू या गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी। आदेश में इस बात का उल्लेख है। 6 से 10 चक्के के वाहन पर 3 फीट की उचाई तक एवं 10 से 12 चक्के वाले वाहन पर 3.5 फीट उचाई तक बालू की ढुलाई हो सकती है।
यह आदेश आज अर्थात 16 दिसम्बर से ही प्रभावी होगा। सरकार के सचिव संजय अग्रवाल के हवाले से यह पत्र सभी जिलो को भेजा गया है। सरकार ने यह निर्णय बालू की ढुलाई से क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों एवं पुल-पुलिया को लेकर हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया है। इस आदेश के बाद ऐसे वाहनों पर उठाव भी नहीं होगा। इसके तहत परिवहन विभाग भी सचेत रहेगा।