अवैध हथियार रखने वालों को तीन वर्ष की जेल, दस हजार का जुर्माना

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-नौ माह के अंदर प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश गौरव कुमार ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। अवैध हथियार रखने वाले युवक को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए गौरव कुमार, प्रथम श्रेणी (11) के न्यायिक दंडाधिकारी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नौ माह के अंदर यह फैसला आया है।

दोषी करार दिया गया युवक मुंशी बिंद इटाढ़ी थाना के खतिबा गांव का निवासी है। वहां की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से अवैध हथियार बरामद किया था। 10 सितंबर 2023 को उसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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