-एकमुश्त जमा करनी होगी तीन माह की राशि
बक्सर खबर। परिवहन विभाग मेहरबानी दिखा रहा है। उसने संदेश जारी किया है। लॉकडाउन के कारण प्रदेश के यात्री वाहन और मालवाहक संचालकों को नुकसान उठाना पड़ा है। यह देखते हुए ऐसे वाहन संचालकों को राहत दी जाएगी। मोटर वाहन करारोपड़ अधिनियम के तहत 40 प्रतिशत तक राहत देने की घोषणा भी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है। 21 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक, कुल तीन माह का रोड टैक्स जो जमा करेंगे। उन्हें 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उनके विरूद्ध किसी तरह का अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा। लेकिन, एक शर्त भी रखी गई है। छूट उन्हीं को मिलेगी। जो एकमुश्त कर की राशि जमा करेंगे। राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31जुुलाई हैै ।
सरेंडर कर सकते हैं गाड़ी का नंबर
बक्सर खबर। परिवहन विभाग ने एक और सुविधा वाहन मालिकों को दी है। अगर कोई ऐसा वाहन। जिसकी आयु पन्द्रह वर्ष पूरी हो गई हो। उसका रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराया गया। वाहन मालिक उस वाहन को अब चलाना नहीं चाहते। तो ऐसे वाहन को सरेंडर किया जा सकता है। यह सुविधा जुलाई बीस से अगले एक वर्ष तक लागू रहेगी।