-जिला जज ने सुनाया फैसला, गोली से घायल हुए थे बच्चे
बक्सर खबर। भूमि विवाद के कारण राजपुर थाना के सिसराढ़ गांव में सोलह वर्ष पहले गोली चली थी। इस मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार ने दो लोगों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। गुरुवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोषी करार दिए गए दुर्गेश सिंह व निमेष नारायण सिंह को सश्रम कारावास के साथ 65-65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया। मुकदमें के बारे में पूछने पर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 23 फरवरी 07 को राजपुर थाना क्षेत्र के सिसराड़ गांव में सूचक घनश्याम चौबे के रैती जमीन में बलपूर्वक ट्रैक्टर से कुछ लोग रास्ता बना रहे थे। जिसका सूचक द्वारा विरोध किया गया था।
इसके बाद वे अपने घर पर चले गए। मवेशियों के लिए मशीन पर चारा काट रहे थे। मौके पर उनका भतीजा जयशंकर चौबे, प्रिया कुमारी व पूजा कुमारी भी मौजूद थे। इतने में गोलबंद होकर दूसरे पक्ष के लोग आए और उनके उपर जानलेवा हमला किया। गोली भी चलाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग घायल हो गए। उनके जाने के बाद ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में घनश्याम चौबे ने सुरेंद्रनाथ सिंह, निमेष नारायण सिंह, दुर्गेश कुमार सिंह, राहुल कुमार के खिलाफ राजपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। सुरेंद्रनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। राहुल कुमार को जुवेनाइल में भेज दिया गया। न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने दुर्गेश कुमार सिंह, निमेष नारायण सिंह को सजा सुनाई।10-10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 65-65 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।