किशोरी से छेड़खानी करने वालों को मिली चार वर्ष की सजा

0
907

-एक वर्ष के अंदर आया फैसला, हो रही है चर्चा
बक्सर खबर। नाबालिग किशोरी से छेड़खानी करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोषी दिए गए अजीत यादव पर 6200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश मनकेश्वर प्रसाद चौबे ने सुनाया। इस संदर्भ में पूछने पर विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना दो सितंबर 22 की है। एक किशोर स्कूल से घर जा रही थी।

रास्ते में उसके साथ अजीत यादव ग्राम लीला डेरा, थाना नैनीजोर ने छेड़खानी की। पीड़िता ने इतना शोर मचाया कि लोग जमा होने लगे, आरोपी को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। महिला थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने जांच में शिकायत को सही पाया। कोर्ट के सामने उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखा गया। एक वर्ष के पहले मामले की त्वरित सुनवाई कर दी गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here