- न्यायाधीश ने लगाया एक लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनकामेश्वर चौबे ने यह फैसला सुनाया। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने आरोपी को कठोर कारावस के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि यह घटना 25 अप्रैल 22 की है। इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन सुबह शौच के लिए जा रही थी। तभी नियाजीपुर के मनोज यादव ने मुझे पकड़ कर मारपीट की और जबरन दुष्कर्म किया। न्यायालय के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और साक्ष्यों का अवलोकन हुआ तो आरोपी को दोषी करार दिया गया।