-दुकानदार रखें कूड़ेदान, नौ तारीख से बढ़ायी जाएगी सख्ती
बक्सर खबर। नगर परिषद ने सड़क किनारे दुकान चलाने वालों को चेतावनी जारी की है। वे दो कूड़ेदान रखें। अगर उन्होंने दिन में सड़क पर कचरा फैलाया तो जुर्माना देना पड़ेगा। इसको लेकर बक्सर नगर परिषद ने शहर में सूचना जारी कर दी है। 9 अक्टूबर से इस पर सख्ती दिखाई जाएगी। पूछने पर नप कर्मियों ने बताया कि एनजीटी के नियमों के अनुरुप सभी को गीला और सूखा कचरा के लिए दो कूड़ेदान रखना है।
रात के वक्त ही शहर में सफाई का काम पूरा हो जाता है। उसी दौरान अगर गाड़ी जाती हैं तो उस पर कचरा डाल दें। अथवा कोई निश्चित स्थान बनाकर वहां रखें। अगर दिन में दुकान के सामने कचरा फैला दिखा तो इसके लिए संबंधित दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो त्योहारों को लेकर सख्ती बढाई गयी है। क्योंकि इन दिनों सड़क किनारे लगने वाले ठेलों की संख्या में बहुत इजाफा हो गया है। वे चारो तरफ कूड़ा फैला देते हैं। अब जिस दुकान के सामने कूड़ेदान नहीं दिखा। उसके उपर जुर्माना होना तय है।