-दो महिलाएं बरी, दो-दो लाख रुपये का लगा जुर्माना
बक्सर खबर। शहर के मुनीम चौक पर रहने वाले ओम बाबू गुप्ता की हत्या उनके ही पड़ोसियों ने कर दी थी। यह घटना 14 मार्च 2021 को हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चार विजेन्द्र कुमार ने गुरुवार शनिवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों के उपर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि इस मामले में कुल पांच लोग आरोपी बनाए गए थे। ओम बाबू की पत्नी पुष्पा देवी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें नामजद हुए सोमनाथ आर्या, ज्ञानेन्द्र उर्फ बाबू साहेब, जितेश आर्या को सजा हुई है। दो महिलाएं चंदनी देवी व प्रियंका देवी को साक्ष्य के आभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया।
पीड़िता का आरोप था कि घटना के दिन इन सभी लोगों ने मिलकर मेरे पति का घर में घुस मारना शुरू किया। छत से खींच कर नीचे लाए और दुकान में हथौड़े से मारकर उनकी हत्या कर दी। सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोप सही पाया गया और आरोपियों को सजा हुई। अगर इन लोगों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।