-दूध बेचकर लौट रहे बिरबल महतों को मारी गई थी गोली
बक्सर खबर। हत्या के मामले में तीन दोषियों ने न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनायी। शुक्रवार को राजेश मिश्रा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एडीजे 4) ने यह सजा मुकर्रर की। सजायाफ्ता लोगों के नाम लालजी सिंह, विरंजन सिंह व हकीम सिंह है। सभी सिकरौल थाना के मंगोलपुर गांव के निवासी हैं। इनके विरुद्ध काली महतो ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना सिकरौल थाना के गिरधरपुर गांव के खेल मैदान के पास हुई थी।
9 अक्टूबर 2018 की शाम दूध बेचकर लौट रहे बीरबल महतो को कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। मृतक के भाई काली महतो ने थाने में शिकायत दर्ज करायी। भूमि विवाद के कारण इन लोगों में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दो वर्ष तक चली सुनवायी के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर इनके खिलाफ दोष सिद्ध पाया गया। न्यायाधीश ने हत्या में आजीवन कारावास और आम्र्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा दी है। 22 हजार एवं दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अगल से सजा भुगतनी होगी।