-चाकू से किया था जानलेवा हमला, 2012 की घटना
बक्सर खबर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (11 ) रघुवीर प्रसाद ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा दी है। शनिवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए गए तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना सिमरी थाना के सहियार गांव में हुई थी। वहां के रहने वाले राजू चौहान बाजार में नाश्ता कर रहे थे। तभी मथुरा शर्मा, कांग्रेस शर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया।
इतने में दिलीप शर्मा ने चाकू से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया। तीनों ने मिलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल के भाई छोटे चौहान ने तीन जून 2012 को इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। गंभीर रूप से घायल राजू को उपचार के लिए आरा भेजा गया। जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के उपरांत पुलिस की जांच रिपोर्ट, चिकित्सकों के बयान और अन्य साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत न्यायाधीश ने तीनों आरोपी क्रमश: मथुरा शर्मा, कांग्रेस शर्मा व दिलीप शर्मा को दस-दस वर्ष की सजा दी।