‌‌‌हथियार रखने के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

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-एक हजार रुपये का जुर्माना, एसडीजेएम ने सुनाया फैसला
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट के आरोपी हरवंश नोनिया को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एसडीजेएम कमलेश सिंह देव ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय से मिली सूचना के अनुसार 26 सितम्बर 2022 को राजपुर थाना की पुलिस ने हरवंश नोनिया को देसी कट्टा व 315 बोर के दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।

जो इसी थाना के सरेंजा गांव का निवासी है। आर्म्स एक्ट के इस मामले में दो धाराओं में मुकदमा चला। जिसमें आरोपी को अंतत: दोषी करार दिया गया। दोनों धाराओं में उसे तीन-तीन वर्ष की सजा हुई और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन यह दोनों सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह जानकारी अभियोजन पदाधिकारी ने दी।

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