-लंबे वक्त तक चली सुनवाई, 2007 में दर्ज हुआ था मुकदमा
बक्सर खबर। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये की ठगी करने वाले पति-पत्नी को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। गुरुवार को यह फैसला न्यायीयक दंडाधिकारी अवनिन्दर प्रकाश ने सुनाया। दोषी पाए गए दलजीत सिंह व उनकी पत्नी गुरूचरण सिंह पटना के रहने वाले हैं। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों को न्यायीक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार के अनुसार मामला 2004 का ही है। शहर के बुधनपुरवा मोहल्ले के रहने वाले राजेश कुमार ने इसकी प्राथमिकी वर्ष 2007 में दर्ज कराई थी। नगर थाने द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रतिवेदन के बाद सुनवाई शुरू हुई। शिकायत कर्ता ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने मिलकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये लिए थे। ऐसा उन्होंने कई लोगों के साथ किया है। दोष सिद्ध हो जाने के बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।