‌‌‌शराब तस्करी में तीन युवकों को पांच वर्ष की सजा

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– न्यायालय ने लगाया एक-एक लाख का जुर्माना
बक्सर खबर। शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए विशेष उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी अधिवक्ता हरीश कुमार व अनेश्वर प्रसाद ने बताया कि मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है।

करैला के रहने वो अंगद चौहान, डब्लू चौहान व सरोज चौहान आठ दिसम्बर 2020 को एक बाइक पर पकड़े गए। उनके पास से 408 बोतल देसी शराब बरामद हुई थी। तीनों राजपुर थाना के ही करैला गांव के निवासी हैं। इसकी प्राथमिकी अवर निरीक्षक अरविंद कुमार यादव ने दर्ज कराई थी। न्यायालय के समक्ष उक्त अधिकारी ने बताया कि यह लोग उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे। रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुनवायी की कार्यवाही पूरी होने के बाद तीनों को सोमवार के दिन जेल भेज दिया गया।

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