-बताया 14 पहिए के वाहन पर नहीं होगा बालू का उठाव
बक्सर खबर। बिहार सरकार के नए आदेश के बाद ट्रक चलाने वाले ट्रांसपोटर के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। नए नियम का असर उनके धंधे पर पडऩा लाजमी है। क्योंकि अब 14 या उससे अधिक पहिए वाले मालवाहक वाहन पर बालू अथवा गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसके लिए रविवार को विशेष रुप से बैठक बुलायी। परिवहन पदाधिकारी ने संघ के लोगों को बताया। 12 चक्के के वाहन पर साढ़े तीन फिट और 10 चक्के वाले वाहन पर तीन फिट बालू की ढुलाई हो सकती है।
बैठक में ट्रक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष उग्रह नारायण तिवारी और सात सदस्य शामिल हुए। हालांकि उन लोगों ने इस पर आपत्ति जतायी। लेकिन, नए नियम सरकार द्वारा लागू हैं। इसमें किसी जिले का पदाधिकारी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का यह निर्णय जिन कारणों से आया है। वह ओवर लोडिंग के कारण आया है। क्योंकि प्रदेश की कई पुले और सड़के ओवर लोडिंग के कारण जवाब दे चुकी हैं या फिर कराह रहीं हैं।