बक्सर खबर। आज बक्सर शहर में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं पॉलिथीन बैग उपयोग पर सघन छापामारी की गयी। कई लोगों के ऊपर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। यह जानकारी देते हुए सदर एसडीओ केके उपाध्याय ने बताया कि छापामारी लगातार की जाएगी; जिससे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान तथा तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
इस अभियान में नगर थाना के उप निरीक्षक तथा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं कार्यपालक दंडाधिकारी बक्सर सदर शामिल रहे। कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का विपणन तथा उसका उपयोग प्रतिषिद्ध किया गया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर 200 का जुर्माना और विचारण होने पर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तंबाकू उत्पादों की री पैकेजिंग दंडनीय अपराध है। बिना चेतावनी के किसी भी दुकान पर इसकी बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।