बक्सर खबर। न्यायालय ने गैंर रेप के दो आरोपियों को बुधवार के दिन बीस-बीस वर्ष की सजा सुनाई। इन लोगों ने शादी-शुदा महिला के साथ वर्ष 2021 में दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के साथ दोनों के ऊपर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक जय राम सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी।
पहले से घात लगाकर बैठे दो युवकों ने हथियार का भय दिखाकर गैंगरेप किया। रैंप करने के बाद पीड़िता को धमकी दिया कि उसके पति और पुत्र की हत्या कर देंगे। पीड़िता ने भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर दोषी पाकर भुवर राम व अनिल राम को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा दी। साथ ही उनके द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।