बक्सर खबर। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार की कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजन सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि यह घटना इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव की है। 24 दिसंबर 2022 को मुन्ना तिवारी अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाकर दो व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया।
आरोपितों ने रड और हॉकी से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने इटाढ़ी थाना में रविंद्र तिवारी, पिता जगदीश तिवारी और ढुलू तिवारी, पिता राज नारायण तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया। सजा के तौर पर उन्हें तीन-तीन साल की कैद और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश सुनाया गया।