-दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना
बक्सर खबर। गांजा तस्करी के आरोप में दोषी करारा दिए गए दो आरोपियों को न्यायालय ने गुरुवार को बारह वर्ष की सजा सुनायी। एडीजे राकेश मिश्रा ने मादक पदार्थ अधिनियम में दोनों के विरूद्ध दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि अदा न करने की स्थिति में उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर थाने की पुलिस ने सिद्धनाथ साह पुत्र पारस साह व चेगन साह पुत्र स्व. पारस साह, दोनों ग्राम महुआरी, थाना ब्रह्मपुर को 14 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया था। सिद्धनाथ के घर से 50 एवं चेगन के घर से 60 किलोग्राम गांजा मिला था। दोनों दोषी फरवरी 2019 से ही जेल में बंद हैं।