-एक अन्य आरोपी को पीने के आरोप में मिली तीन माह की सजा
बक्सर खबर। शराब पीना बिहार में अपराध है। अब इसके आरोपियों को सजा भी होने लगी है। उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत जिसके यहां ज्यादा मात्रा में शराब बरामद होती है। उसके खिलाफ पांच से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसी ही दो मामलों की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक अवनेश्वर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि धनसोई थाना के अमरपुर गांव निवासी मनीष साह को न्यायालय ने पांच वर्ष की सजा सुनाई। उनके विरूद्ध शराब कारोबार का आरोप सिद्ध हुआ था। सो एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा राजपुर थाना के सोनपा गांव के निवासी अशोक पासवान को भी पांच वर्ष की सजा हुई। क्योंकि उनके यहां से पचास लीटर देसी शराब बरामद हुई थी। धनसोई के एक अन्य आरोपी को शराब पीने के जुर्म में दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा सुनाई गई।