अवैध हथियार रखने वाले दो लोगों को मिली तीन-तीन वर्ष की सजा

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-राजपुर पुलिस ने बरामद की थी दो राइफलें व कारतूस
बक्सर खबर। घर में अवैध हथियार रखने वाले दो लोगों को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को यह फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार देव ने सुनाई। लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि दोषी करार दिए गए हरेराम राम व महेन्द्र राम राजपुर थाना के सेकुआं गांव के निवासी हैं। इनके यहां पुलिस ने नौ अगस्त 2022 को छापामारी की थी।

दोनों के घर से एक-एक राइफल व 11 कारतूस बरामद हुए थे। एक वर्ष के अंदर आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में पुलिस ने त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करते हुए डायरी व चार्जशीट प्रस्तुत कर दोनों को सजा दिलवाई। क्योंकि प्रशासन इस बात पर विशेष जोर दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो इस तरह के मामलों में पकड़े जाते हैं।

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