‌‌‌मादक पदार्थ बेचने वाले दो को मिली छह वर्ष की सजा

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-बीस वर्ष बाद आया फैसला,लगाया गया जुर्माना
बक्सर खबर। गांजा व हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बेचने वाले दो लोगों ने न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाई। एडीजे 11 विवेक राय ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि ढ़ाई किला गांजा के साथ पकड़े गए हारुन खां ग्राम गहमर को पांच वर्ष की सजा हुई है। साथ ही उनके उपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। उन्हें औद्योगिक थाने की पुलिस ने 26 मई 1999 को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।

जिसकी प्राथमिक औद्योगिक थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में 22 वर्ष फैसला आया है। वहीं 18 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में दोषी पाए गए शत्रुध्न सिंह को एक वर्ष की सजा सुनाई गई। उनके उपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में उनके भाई रामेश्वर सिंह भी आरोपी बनाए गए थे। लेकिन, न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया। जबकि दूसरे भाई को सजा सुना दी गई। क्योंकि उनके विरूद्ध पुलिस ने जांच रिपोर्ट में आरोप को सही ठहराया था। यह दोनों लोग औद्योगिक थाना के बेलाउर गांव के निवासी हैं। यह दोनों मामले औद्योगिक थाना से संबंधित थे।

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