दो गज की दूरी, पांच से अधिक लोग न हो मौजूद

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-कोविड की गाइडलॉइन में हुआ आंशिक संशोधन
बक्सर खबर। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के गृह विभाग ने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। दुकानों पर दो गज की दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि एक समय में दुकान के अंदर पांच से अधिक लोग मौजूद न रहें।

आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्ष / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बक्सर जिला/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमरांव को पत्र भेज दिया गया है। यहां इस बात का जिक्र करना जरुरी है कि अक्सर लोग लापरवाही करते देखे जाते हैं। लेकिन, माह के अंत तक कोविड जिले में चरम पर होगा।

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