‌‌‌ सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले तीन को दो वर्ष की सजा

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-2021 में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बक्सर खबर। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले तीन लोगों को दो वर्ष की सजा मिली है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। डीलर उर्मिला देवी, उनके पति अजय कुमार व जितेन्द्र सिंह को यह सजा मिली है। इनके विरूद्ध आरोप था कि 13 फरवरी 2021 की रात ग्यारह बजे इटाढ़ी थाना के करमी गांव निवासी डीलर के पति द्वारा 109 बोरी गेहूं कालाबाजारी के लिए ट्रैक्टर पर लादकर ले जाया जा रहा था।

इसकी सूचना किसी ने एसडीएम को दी। उन्होंने इसकी जांच का आदेश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुनील कुमार दुबे को दिया। जांच के दौरान आरोप सही मिला। सोनालिका ट्रैक्टर पर गेहूं लाद कर बेचने जा रहे चालक जितेन्द्र सिंह को मौके पर पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। इसकी प्राथमिकी इटाढ़ी थाना में दर्ज हुई। इस मामले में रजनीकांत सीओ इटाढ़ी, सुनील कुमार दुबे व केस के पदाधिकारी ने गवाही दी। अंतत: आरोपियों को दोषी करार दिया गया। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह जानकारी लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने दी।

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