आर्म्स एक्ट में राजपुर के दो युवकों को तीन वर्ष की जेल

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-शादी समारोह के दौरान पकड़े गए थे अवैध कट्टे के साथ
बक्सर खबर । आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने राजपुर के दो युवकों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव ने बुधवार को सुनाया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजपुर थाना के बधेलवा गांव के रहने वाले दो युवक धनजी यादव व रविकांत यादव आठ अप्रैल 2022 की रात किसी शादी समारोह में जा रहे थे।

राजपुर की पुलिस ने दोनों को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में इसकी लंबी सुनवाई चली। और अंतत: सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा इन्हें दोषी करार दिया गया। दोनों को तीन-तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा दी गई है।

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