आचार संहिता के मामले में केंद्रीय मंत्री हुए बरी, दूसरे में मिली जमानत  

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-बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, प्रशासनिक अधिकार का हो रहा दुरुपयोग
बक्सर खबर। केन्द्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे गुरुवार को न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता से जुड़े दो मामलों की सुनवाई होनी थी। मुकदमा संख्या 73/14, थाना मुफस्सिल के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता केदार तिवारी व रामकृष्ण चौबे ने बताया कि हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला था।

कार्यक्रम से एक दिन पूर्व सभा स्थल पर एक गाड़ी पहुंची। जिस पर माइक लगा था। उसी मामले में अश्विनी चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि वे गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इसकी सुनवाई करते हुए एसीजेएम वन एस अंजली ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा मुकदमा संख्या 293/19 मामले में भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। आचार संहिता से जुड़े इस मामले में भी उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई।

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