बक्सर खबर। पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति, देवर और सास को आजीवन कारावास की सजा हुई है। शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने यह फैसला सुनाया। जिन लोगों को सजा हुई है। उनके नाम दीपक ठाकुर उर्फ दीपन, उनके भाई दीपू ठाकुर एवं मां कमला देवी सभी निवासी नदांव थाना मुफस्सिल है। इनके खिलाफ आरोप था कि दहेज के लिए गुंजा की हत्या कर दी थी। उसका पति दीपक ठाकुर फौज में था। परिवार वाले पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। गुंजा की शादी 12 फरवरी 2013 में हुई थी। 7 नवम्बर 2015 को ससुराल में ही उसे जलाकर मार दिया गया।
उसके पिता विरंजन ठाकुर ने इसकी प्राथमिकी मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी। मुकदमा संख्या 311 /015 एवं सत्र वाद संख्या 177 / 16 में सरकारी अधिवक्ता शेषनाथ सिंह ने पैरवी की। न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं विभिन्न धाराओं में 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता शेषनाथ सिंह ने पूछने पर बताया गुंजा का पति सीआरपीएफ में तैनात था। पिछले तीन वर्ष से जेल में होने के कारण उसे निलंबित किया गया था। अब सजा हो गई है। इस स्थिति में उसे बर्खाश्त किया जा सकता है। हत्या के वक्त उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। जिसे गायब कर दिया गया था। न्यायालय ने उस बच्ची को नाना के हवाले करने का निर्देश दिया है।