कुख्यात पवन को दो साल की सजा

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बक्सर खबरः  कुख्यात अपराधी पंकज सिंह को स्पीडी ट्रायल के तहत आज आर्म्स एक्ट में सजा दी गयी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने इसी वर्ष कई कांडों में वांछित अपराधी पवन सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा सुनायी। मोटरसाइकिल चुराने के जुर्म में भी दो साल की सजा सुनायी।सभी सजाएं एक साथ चलेगी और 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विदित हो क़ि इटाढ़ी थाना के नारायणपुर पुल के पास  थाना प्रभारी शमीम अहमद द्वारा 30 जनवरी 2016 को वाहन चेकिंग के क्रम में शहर के सोमेश्वर स्थान के कुख्यात पवन सिंह जो कई मामलों में वांछित था लोडेड रिवाल्वर एवं होंडा शाइन चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के उसके मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया और घटना के पांच माह में ही वह दोष सिद्ध होकर सजा भुगता। उच्च न्यायालय पटना ने भी आर्म्स एक्ट और गंभीर सामाजिक अपराधों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है। पवन कई मामलों में वांछित है और बक्सर सेंट्रल जेल में  है।

स्पीडी ट्रायल से हुई पवन को सजाः एसपी
बक्सर खबरः एसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बक्सर खबर को बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत यह पहला स्पीडी ट्रायल है। जिसमें पवन को सजा मिली है। ऐसे दर्जनों अपराधियों पर आर्म्स एक्ट में स्पीडी ट्रायल चल रहा है। जिन्हे अगले 28 दिनों के अन्दर सजा होगी। पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए त्वरीत कार्रवाई कर रही है। क्योंकि राज्य सरकार का विशेष निर्देश है। मामलों को त्वरित निष्पादन करा अपराधियों को सजा दिलाई जाए।

एसपी उपेन्‍द्र कुमार शर्मा
एसपी उपेन्‍द्र कुमार शर्मा

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