बक्सर खबर : शहर के मेन रोड में रहने वाले चुना व्यवसायी राजेन्द्र केशरी की हत्या करने के जुर्म में ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरु को फांसी की सजा हो गयी है। सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक ने यह फैसला सुनाया। हत्या की दफा 302 में आजीवन कारवास एवं प्रतिबंधित आर्म्स से की गयी हत्या के कारण फांसी की सजा सुनायी गयी है। न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार की सुबह कक्ष में उस समय सन्नाटा छा गया। जब जिला जज ने फैसला सुनाया। लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद ने बताया कि आर्म्स एक्ट की धारा 27 -3 में प्रतिबंधित हथियार से गोली चलाने अथवा उससे किसी की मौत होने पर मृत्युदंड का प्रावधान है। राजेन्द्र केशरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को उनकी दुकान में की गयी थी। मौके से नाइन एमएम के खोंखे मिले थे। पोस्टमार्टम में भी यह बात सामने आयी थी कि उनकी हत्या नाइन एमएम की गोली से हुई है। यह देखते हुए विद्वान न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। शेरु के खिलाफ न्यायालय का रवैया सख्त था। क्योंकि सुनवायी के दौरान ही वह 17 दिसम्बर 2012 को फरार हो गया था। भागने के दौरान उसके साथियों द्वारा चलायी गयी गोली से सिपाही भी घायल हो गए थे। राजेन्द्र केशरी की हत्या में शेरु के साथ चंदन मिश्रा, रौशन पांडेय और दिनबंधु सिंह आरोपी थे। इन तीनों के खिलाफ थाना कांड संख्या 231/11 में 10 मार्च 2013 को ही न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आजीवन काराावास की सजा दी थी।
Sir abhi hamare desh ka brast kanun baki hai koi Sala chutiaa neta jarur hoga Jo is ko madad karega…