बक्सर खबर : जिन लोगों के पास दो या दो से अधिक आर्म्स लाइसेंस हैं। वे अपना आवेदन जिला शस्त्र कार्यालय में जमा करें। क्योंकि नए नियम के अनुसार शस्त्र चाहे जितने हों। उनका लाइसेंस एक ही रहेगा। आवेदक अपनी इच्छा से जिस लाइसेंस का नाम पता रखना चाहे रख सकते हैं। इसके लिए वे स्वतंत्र हैं।
लेकिन इसकी अंतिम तिथि तीस मार्च निर्धारित है। इसके उपरांत लाइसेंस कैंसिल की स्थिति में जा सकता है। आवेदन के प्रारुप के साथ लाइसेंस की छाया प्रति व मूल कापी भी जमा करनी है। इसके उपरांत एक ही लाइसेंस पर दोनों अथवा उससे अधिक लाइसेंस रखने वालों के शस्त्र की सूचना दर्ज कर दी जाएगी।