बक्सर खबर : सड़क दुर्घटना में पति की हुई मौत के बाद वाहन मालिक पर हुई कप्लेन के बाद वर्ष 2014 से चले आ रहे मामले का अंतिम निदान सोमवार को हो गया। लोक अदालत के जरिए सुलह समझौत के आधार पर इसका निष्पादन व्यवहार न्यायालय ने कर दिया। इसमें वादी शोभांति देवी को बीमा कंपनी द्वारा 3 लाख 75 हजार का हरजाना दिया गया। जिला जज प्रदीप कुमार मल्लिक, परिवार न्यायालय के जज रामप्रिय शरण सिंह व लोक अदालत प्राधिकार के न्यायाधीश धनंजय कुमार ने संयुक्त रुप से इसका चेक पीडि़त महिला को प्रदान किया। यहां हम पाठकों को बता दें कि अगर किसी वाहन की चपेट में आने से किसी व्यक्ति की मौत होती है। ऐसे स्थिति में आप न्यायालय में वाद दायर कर हरजाना वसूल सकते हैं। अगर वाहन मालिक ने अपनी गाडी का बीमा करा रखा है तो वह राशि बीमा कंपनी को देय होती है।