बक्सर खबर : नदी, तालाब, गडढ़े में अगर किसी की डूबने से मौत होती है। ऐसे व्यक्ति का परिवार क्षेत्रिय आपदा के तहत अनुदान का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त अगर किसी व्यक्ति की मौत नहर में डूबने से होती है। तो वह इस अनुदान का हकदार नहीं है। इस सिलसिले में आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव अनिरुद्ध कुमार ने यह निर्देश जारी किया है।
बिहार के एक जिलाधिकारी द्वारा पूछे गए दिश निर्देश के आलोक में उन्होंने कहा है विभागीय अधिसूचना 1418 दिनांक 17.4. 15 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नहर में डूबने के दौरान हुई मौत पर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ द्वारा मानदर अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा। इस निर्देश से सभी जिलों को अवगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने बतया इस आदेश की प्रति जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है। इससे सभी सीओ और संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।