बक्सर खबर : मतगणना कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को अपना मोबाइल घर छोड़कर जाना होगा। क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम ने अपने आदेश में मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं पूरे नगर परिषद क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। अर्थात किसी को भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 23 मई को पूर्ण रुप से प्रभावी रहेगा। इसका उल्लेख अनुमंडल पदाधिकारी सह निवार्ची पदाधिकारी गौतम कुमार द्वारा निर्देश में स्पष्ट रुप से वर्णित किया गया है।
सभी उम्मीदवारों को इस बात की सूचना उसी समय दे दी गई थी। जब उन्हें मतगणना के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने का आवेदन दिया था। एक उम्मीदवार के साथ अन्य दो लोगों को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति दी गई है। उम्मीदवार का इलेक्शन एजेंट अथवा मतगणना अभिकर्ता उसमें प्रवेश कर सकता है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही व्यक्ति उस टेबल पर होगा। जहां गिनती होगी। जिन वस्तुओं को साथ ले जाने की मनाही है। उसमें किसी भी तरह का धूम्रपान, शीतल पेय पदार्थों की बोतल, शस्त्र, दिया सलाई, किसी तरह का इलेक्ट्रानिक उपकरण अथवा कैमरा।